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अब सेकेंड हैंड वाहन बेचने वालों का पंजीयन अनिवार्य

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रायपुर। पुरानी वाहनों को बेचने वाले दुकानदार (RAIPUR NEWS) को अब परिवहन विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसकी अवहेलना करने पर वाहन की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग द्वारा द्वारा केंद्र सरकार को सेकंड हैंड वाहन विक्रेता (RAIPUR NEWS) को भी डीलर के रूप में अधिकृत करने पत्र लिखा गया था। इसके बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव किया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके जरिए प्री-ओन्ड वाहन मार्केट के इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही खरीदार को फाइनेंस सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बता दें कि नए नियम के तहत आरटीओ में वाहन विक्रेता के पंजीकृत होने से गाड़ी की पहचान करने में आसानी होगी। वहीं चोरी की गाडिय़ों को फर्जी तरीके से खरीद-फरोख्त रोकने में मदद मिलेगी।

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पारदर्शिता बढ़ेगी

पुरानी वाहन बचने वाले दुकानदारों (RAIPUR NEWS) को वाहनों के पंजीकरण, नवीनीकरण/फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण का अधिकार मिलेगा। बताया जाता है कि पुरानी वाहनों का खरीद-फरोख्त करने की ओर से माँग की जा रही थी कि उन्हें भी नए वाहन विक्रेता की तरह ही डीलर का दर्जा दिया जाए। इससे उन्हें वाहन खऱीदने के बाद स्टॉक में दिखाने या फ़ाइनेस लेने में सहायता मिलेगी। किसी गाड़ी में एक्सीडेंट होने की दशा में बीमा क्लेम में सहायता मिलेगी।