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आधार से लिंक कर ड्राइविंग लाइसेंस का घर बैठे नवीनीकरण

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दुर्ग। ड्रायविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो (DURG NEWS) चुकी है या होने वाली है तो आप इसको अब आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं। राज्य के किसी भी जिले से ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाया जा सकेगा। अन्य राज्यों के ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए एनओसी की जरूरत होती है।

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने (DURG NEWS)  के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। परिवहन विभाग के वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यदि उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो उम्मीदवार को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किसी भी डाक्टर से आनलाइन मेडिकल बनवा सकते हैं। इसके बाद परिवहन कार्यालय में फोटो और हस्ताक्षर के लिए जाएंगे।

यदि आप फोटो के लिए भी परिवहन कार्यालय (DURG NEWS)  नहीं जाना चाहते है तो आधार नंबर को ड्रायविंग लाइसेंस से इंटीग्रेट कर लीजिए। आधार से इंटिग्रेट करते ही आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूवल के लिए आरटीओ के पास चला जाएगा। अप्रूवल होते ही आपका लायसेंस डिजिटल माध्यमों के जरिए उसी दिन अपडेट कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए पते में चला जाएगा।