दिल्ली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (CM HEMANT SOREN) के वकील वैभव तोमर ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। यह पत्र केस 3(G)/2022 मामले से जुड़ा हुआ है। पत्र में सीएम के वकील ने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि राज्यपाल की ओर से जो दूसरा मंतव्य मांगा गया है, उस दूसरे मंतव्य पर राय नहीं दी जाए। इसके साथ ही पत्र के माध्यम वकील वैभव तोमर ने उस दूसरे मंतव्य के पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है।
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जानिए क्या लिखा है पत्र में
वकील वैभव तोमर की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि झारखंड के राज्यपाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को 27 अक्टूबर को बयान दिया गया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से उपरोक्त मामले में दोबारा मंतव्य मांगा है। इसी आधार पर सीएम के वकील ने जानकारी की मांग की है।
वकील ने पत्र में यह भी लिखा है कि उनके मुवक्किल को निर्वाचन आयोग से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। साथ ही लिखा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है। उनके मुवक्किल की बात को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से सुने बिना राज्यपाल द्वारा आयोग से मांगे गए दूसरे मंतव्य पर राय नहीं दी जाए।
मंतव्य की कॉपी भी मांगी
सीएम के वकील की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि मेरे मुवक्किल को राज्यपाल द्वारा मांगी गई दूसरी राय की जानकारी नहीं दी गयी है। ऐसे में मेरे मैं आपसे अपने क्लाइंट को इसकी एक प्रति देने की मांग करता हूं।