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फसल राहत योजना का हाल बेहाल, 17 लाख किसानों के आवेदन में अब तक 1.50 लाख का हुआ सत्यापन

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रांची। राज्य सरकार ने खरीफ में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत (FASAL RAHAT YOJNA) देने का निर्णय लिया है। सरकार ने 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यहां के प्रभावित किसानों को अग्रिम के रूप में 3500 रुपये दिये जायेंगे। यह राशि किसानों को कैसे मिलेगी, इस पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिड्यूर (एसओपी) बना रहा है।

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इससे पूर्व कृषि विभाग ने फसल राहत योजना के तहत किसानों का निबंधन कराया है। जिन किसानों का खरीफ मौसम में फसल को नुकसान हुआ है, उनको आवेदन करना था। इसके लिए सहकारिता विभाग ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगा था। जिनकी खेती प्रभावित हुई है, उनको आवेदन करना था। इसके लिए पूरे राज्य में करीब 17 लाख किसानों ने आवेदन फॉर्म लिया था। इसमें मात्र 1.50 लाख किसानों के आवेदन का ही सत्यापन हो पाया है।

800 में मात्र 250 आवेदन ही हो पाये अपलोड

गढ़वा के मेराल प्रखंड की करकोमा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि फसल राहत योजना (FASAL RAHAT YOJNA) के लिए निबंधन के बाद फॉर्म को अपलोड करना होता है। निबंधन कराने के बाद फॉर्म पर जनप्रतिनिधि के साथ अंचलाधिकारी से भी लैंड पजेशन सर्टिफिकेट(एलपीसी) लेना पड़ता है। अंचल में मामला लंबित रह जाने के कारण केवल 25 फीसदी आवेदन अपलोड हो पाये हैं। पंचायत में 800 किसानों ने निबंधन कराया था। इसमें मात्र 200 किसानों का ही फॉर्म अपलोड हो पाया है. इस कारण किसानों को यह चिंता है कि कहीं वे राहत योजना के लाभ से वंचित न रह जायें।

सूखा से राहत देने की योजना

पहले किसानों को मौसम के कारण फसल नुकसान होने पर फसल बीमा योजना (FASAL RAHAT YOJNA) का लाभ मिलता था। राज्य की मौजूदा सरकार फसल बीमा योजना की जगह पर फसल राहत योजना लायी है। इसके लिए बजट में एकमुश्त राशि का प्रावधान कर दिया गया है। इस वर्ष राज्य के 256 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है।. इस कारण इस योजना से निबंधित किसानों को भी सूखा राहत मिल पायेगी।2018 में राज्य सरकार ने 129 तथा 2019 में राज्य सरकार ने 107 प्रखंडों को सूखा ग्रस्त घोषित किया था।