spot_img

ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष ने दलील में कहा, कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं

HomeNATIONALज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष ने दलील में कहा, कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी मंदिर (GYANVYAPI) मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। उसने कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज करने के लिए तर्क दिए। कमेटी की दलीलें सुनने के बाद अदालत अब 14 अक्टूबर को फैसला सुना सकती है।

भैयाजी यह भी देखे: ओला, उबर और रैपिडो की ऑटो सर्विस पर आज से लगी रोक, ज्यादा किराए के मांग की थी शिकायत

चार वादी महिलाओं की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर हिन्दू पक्ष ने 7 अक्टूबर को पक्ष रखा था। याचिका का विरोध करते हुए मसाजिद कमिटी की ओर से कहा गया कि कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता नहीं है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी (GYANVYAPI)  में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष देवी-देवताओं की पूजा की मांग की है, फिर शिवलिंग की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि ज्ञानवापी के वजूखाने में ’शिवलिंग’ प्रकट हुआ, इसलिए यह हमारे वाद का हिस्सा है। जैन ने कहा कि कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। हमने अदालत को बताया कि जहां कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती, वहां वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए।

गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर आज भी सुनवाई

फास्ट ट्रैक कोर्ट में गैर-हिंदुओं के ज्ञानवापी (GYANVYAPI)  परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर सुनवाई हुई। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक सदस्य किरण सिंह की ओर से दाखिल की गई है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई होगी।