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कोयला घोटाला: पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल, 10 लाख जुर्माना

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दिल्ली. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामलें में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Re) को सजा सुनाई है और जुर्माना लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 साल की सजा भुगतनी होगी और 10 लाख रुपए जुर्माने के रूप में देना होगा।

घोटाले से जुड़े अन्य दोषियों को भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के बराबर सजा मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी सरकार में बाहुबली मंत्री थे। पूर्व केंद्रीय दिलीप रे (Dilip Re) को सजा विशेष न्यायधीश भारत पराशर ने सुनाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का केस लड़ रहे वकील मनु शर्मा ने कहा, कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की जमानत के लिए अदालत जा रहे है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी।

60 लाख रुपए कंपनियों पर जुर्माना

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर 60 लाख और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कोयला घोटाला मामलें में दोनो कंपनियों को दोषी करार दिया है। आपको बता दे कि अदालत ने इस महीने की शुरुआत में वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। अदालत ने रे (Dilip Re) के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी करार दिया था।  यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है।