नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों / अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।
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ये नियुक्ति उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) और अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है। इस नियुक्ति आदेश में 8 न्यायधीश और 18 अपर न्यायधीश की नियुक्तियां की गई है। देखिए सूची…