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रायपुर : 15 पंच पद और 4 सरपंच पद के लिए होगा उप निर्वाचन, 9 जून तक नामांकन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा 31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार 3 जून 2022 से नामांकन भरे जा रहे है। नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गयी है।

नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 जून प्रातः 10ः30 बजे से किया जायेगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 13 जून दोपहर 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 13 जून अपरान्ह 3 बजे के बाद किया जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 13 जून को प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो) 28 जून 2022 मंगलवार प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केंद्रों पर 28 जून को मतदान समाप्ति के बाद और यदि आवश्यक हो तो तहसील, खण्ड मुख्यालय पर 29 जून अपरान्ह 3 बजे से होगा। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 जून सुबह 09 बजे से खण्ड मुख्यालय में होगी।

रायपुर जिले में तिल्दा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहरेंगा, सड्डू, मोतिमपुरकला और मानपुर में पंच पद के लिए उप निर्वाचन होगा। धरसीवां विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहेसर, बाना, टेमरी और गोमची में तथा आरंग विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया, सकरी (कांे.) भोथली, भेसमुड़ी और संेध में पंच पद तथा ग्राम पंचायत ओड़का में सरपंच कें लिए उप निर्वाचन होगा। इसी तरह अभनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपैरी और कठिया में पंच पद के लिए तथा ग्राम पंचायत जौंदी, मदलौर और तर्री में सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन होगा। इस तरह रायपुर जिले में 15 पंच पद और 4 सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन होगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी के द्वारा कराया जायेगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक गतिविधि में वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए केन्द्र व राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।