रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मेधावी छात्र / छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं से 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यवसायिक शिक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह से कक्षा दसवीं और बारहवीं में प्रवीण्य सूची के प्रथम 10वें स्थान पर आने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को एक लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों में छात्र को पांच हजार रूपए एवं छात्रा को पांच हजार 500 रूपए, समस्त स्नातक कक्षाओं में छात्र को सात हजार एवं छात्रा को सात हजार 500 रूपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। स्नातकोत्तर कक्षा में छात्र को 10 हजार एवं छात्रा को 10 हजार 500 रूपए एवं समस्त व्यवसायिक एवं प्रोफेसनल शिक्षा के छात्रों को 12 हजार और छात्राओं को 12 हजार 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रवीण्य सूची के प्रथम 10वें स्थान पर आने पर श्रमिकों के बच्चों को एक लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश/ प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क/ समस्त शैक्षणिक शुल्क जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं में लागू शुल्क के बराबर हो प्रदाय करने का प्रावधान है। छात्र-छात्राओं को छात्रावास में रहने एवं भोजन पर हाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा करने का प्रावधान है। छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष कापी-किताब एवं स्टेशनरी के लिए दो हजार रूपए पृथक से मंडल द्वारा दिया जाता है।