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हैदराबाद एनकाउंटर पर ओवैसी की प्रतिक्रिया, सरकार को कानून के तहत काम करना चाहिए

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दिल्ली। 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर की वैधता पर SC द्वारा गठित पैनल के आक्षेप के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने पुष्टि की है कि वह पुलिस मुठभेड़ों के खिलाफ हैं। यह देखते हुए कि बलात्कार के आरोपी 4 लोगों को जानबूझ कर मौत के घाट उतारा गया, तीन सदस्यीय आयोग ने सिफारिश की कि 10 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसने अन्य सुझाव दिए जैसे पुलिस के कानून और व्यवस्था विंग से जांच विंग को अलग करना, सभी जांच प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज का अनिवार्य संग्रह।

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने लगातार मुठभेड़ों का विरोध किया है, क्योंकि वे कानून के शासन को कमजोर करते हैं। उन्होंने (Asaduddin Owaisi) जोर देकर कहा, “मैं हर मुठभेड़ के खिलाफ हूं। चाहे वह चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल (सीएम के रूप में), सोहराबुद्दीन, नईम या शम्साबाद में मुठभेड़ के दौरान अजीज और आजम की मुठभेड़ हो। क्योंकि मुठभेड़ कानून के शासन को कमजोर करती है। सरकार को कानून के राज से काम करना चाहिए। मैं इस मामले में इतना ही कहूंगा।

2019 हैदराबाद मुठभेड़

यह मामला 27 नवंबर, 2019 की रात हैदराबाद में 4 लोगों द्वारा मारे गए 26 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से निकला है। कथित तौर पर, आरोपी उसे उसकी मदद करने के बहाने से एक टोल प्लाजा के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। जहां आरोपियों ने डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद, अपराध के कथित अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, चारों आरोपी व्यक्ति- मो. आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलु 6 दिसंबर, 2019 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे।

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जबकि तत्कालीन साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने दावा किया कि मृतक व्यक्तियों ने गोलियां चलाईं और भागने की कोशिश की, इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 12 दिसंबर, 2020 को, शीर्ष अदालत ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर- एक सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा बलदोटा और पूर्व सीबीआई प्रमुख बी कार्तिकेयन शामिल थे। उन्हें जांच शुरू होने के 6 महीने के भीतर अपने निष्कर्षों से युक्त एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इस आयोग (Asaduddin Owaisi) के सचिव के अनुसार, घटना से संबंधित जांच रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो एकत्र किए गए थे। इसके अलावा, पैनल ने 57 गवाहों की जांच की और 21 अगस्त, 2021 और 15 नवंबर, 2021 के बीच हुई 47 सुनवाई के दौरान उनके साक्ष्य दर्ज किए। 16 नवंबर, 2021 से 26 नवंबर, 2021 तक, इसने तेलंगाना सरकार के अधिवक्ताओं की मौखिक दलीलें सुनीं। अंतत: आयोग ने 28 जनवरी को शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की।