spot_img

पारले किसमी टाफी परीक्षण में निकली अमानक, कंपनी पर लगाया 6.40 लाख का जुर्माना

HomeCHHATTISGARHपारले किसमी टाफी परीक्षण में निकली अमानक, कंपनी पर लगाया 6.40 लाख...

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले (BEMETRA NEWS) के अपर कलेक्टर डा. एके बाजपेयी ने पारले बिस्कुट कंपनी इंदौर/मुंबई पर अमानक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, वितरण व विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत छह लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नरेेंद्र देवांगन, फर्म महाजन किराना स्टोर्स बेरला की दुकान से पारले बिस्कुट कंपनी द्वारा उत्पादित पारले किसमी असोर्टेड टाफी का सैंपल लिया था। उसे परीक्षण के लिए इंदौर भेजा था, जहां से उसे अमानक घोषित कर दिया गया। इस पर अपर कलेक्टर ने अर्थदंड लगाया है।

भैयाजी यह भी देखे: सीजी बोर्ड 10वीं-12वीं का परिणाम आएगा 15 मई को, ऐसे देखें परिणाम

जन स्वास्थ्य के साथ है खिलवाड़

सैंपल अमानक होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम व न्याय निर्णयन अधिकारी बेमेतरा (BEMETRA NEWS)  के समक्ष खाद्य सामग्री का उत्पादन, वितरण व विक्रय करने वाले आरोपित नरेंद्र देवांगन, सुजित राउत, जाबिर अली, रामसिंग व एस. वसंत मुरली के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया था। जिसके बाद एडीएम न्यायालय में सुनवाई उपरांत आरोपितों को अमानक खाद्य पदार्थ के उत्पादन, वितरण व विक्रय को दोषी मानते हुए आरोपितों पर छह लाख 40 हजार का अर्थदंड लगाया।

एडीएम ने अपने निर्णय में लिखा है कि पारले बिस्कुट कंपनी एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक कंपनी व माना हुआ ब्रांड है, जिसका देशव्यापी विस्तृत व्यवसायिक क्षेत्र है, ऐसी कंपनी से अमानक खाद्य पदार्थ के उत्पादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती और कंपनी का यह कृत्य जन स्वास्थ्य व सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

इन पर लगा जुर्माना

पारले किसमी असोर्टेड टाफी बेचने वाले आरोपित नरेंद्र देवांगन निवासी बेरला (BEMETRA NEWS)  पर 20 हजार रुपयेे, जय मातादी ट्रेडर्स अहिवारा, नंदिनी के संचालक सुजित राउत पर 20 हजार रुपयेे, श्री वासु लाजिस्टीक लि. रायपुर के संचालक जाबिर अली पर एक लाख रुपयेे, पारले बिस्कुट इंदौर के संचालक रामसिंग पर दो लाख 50 हजार रुपयेे तथा पारले बिस्कुट मुंबई के संचालक एस. वसंत मुरली पर दो लाख 50 हजार रुपयेे का जुर्माना लगाया गया है।