रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जमीन अधिग्रहण के मामले में लगातार घिरता नजर आ रहा है। पिछले दिनों कोर्ट द्वारा कुर्क किए गए रविवि (RVV) के कुलपति व कुलसचिव के वाहन समेत विश्वविद्यालय की टेबल-कुर्सियों की बिक्री को लेकर जिला न्यायालय मेें सोमवार को सुनवाई होगी। इधर रविवि के खिलाफ लगातार चल रही कुर्की की कार्रवाई को रुकवाने के लिए फिर से हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया है। इसे लेकर भी फैसला सोमवार को ही आना है।
बता दें कि रविवि (RVV) से जुड़ा जमीन अधिग्रहण का मामला वर्ष 2005-6 का है, जिसमें राज्य शासन ने विश्वविद्यालय की करीब 15 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय को दिलाई। इसके बाद विश्वविद्यालय को जमीन देने के लिए शासन ने बंजारी मंदिर क्षेत्र के आसपास 150 किसानों की 30 एकड़ जमीन अधिगृहीत की। मुआवजे से असंतुष्ट 31 किसान कोर्ट चले गए। वर्ष-2017 में कोर्ट का फैसला किसानों के पक्ष में आया। करीब 6.5 करोड़ मुआवजा देने के लिए विवि प्रबंधन ने शासन से राशि की मांग की। शासन ने मुआवजा देने से इन्कार कर दिया। विवि प्रबंधन हाई कोर्ट पहुंचा।
यहां भी फैसला किसानों के पक्ष में ही गया। अब ब्याज समेत किसानों (RVV) के मुआवजे की राशि 12.5 करोड़ रुपये जा पहुंची है। किसानों को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। राशि वसूलने कोर्ट के फैसले के बाद लगातार संपत्ति कुर्की कार्रवाई जारी है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. गिरीशकांत पांडेय ने कहा, जमीन अधिग्रहण मामले में कुर्की कार्रवाई रोकने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। सोमवार को सुनवाई होनी है।