रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण के विभिन्न उपायों के अनुक्रम में ट्रक-बस सहित अन्य भारी वाहन चालकों का लायसेंस नवीनीकरण प्रशिक्षण के उपरांत ही किया जावेगा।
पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल बस चलाने के लिये वाहन चालक अधिकृत होगें साथ ही सड़को पर रेड लाईट जम्प, शराब पीकर एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों के लायसेंस निलम्बन हेतु अनुशंसित लायसेंस धारक का प्रशिक्षण उपरांत ही लायसेंस बहाल करने के निर्देश समस्त क्षेत्रीय तथा जिला परिवहन अधिकारियों को दिये गये हैं।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस के 284 यातायात कर्मियों, 148 वाहन चालकों, मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के 125, स्कूल बसों के 40, भारी वाहनों के 10 एवं 44 प्रशिक्षु वाहन चालकों सहित कुल 651 व्यक्तियों का प्रशिक्षण इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च, में दिया गया है। इस विश्वस्तरीय इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षुओं को ऑॅडियों वीडियों प्रेजेंटेशन एवं वैज्ञानिक माध्यम से संस्थापित आधुनिक ट्रैक में फील्ड ट्रेंनिंग के माध्यम से बहुत ही रोचक से सड़क सुरक्षा संबंधित सभी आवश्यक पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है।
गौरतलब है कि मुख्य सचिव ने विगत 11 अप्रैल, 2022 को सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में कहा था कि सड़क दुर्घटनाओं में अमूल्य जीवन की क्षति के साथ-साथ सम्पूर्ण परिवार प्रभावित होता है। शासन के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट पदाधिकारियों के सुरक्षित आवागमन के लिए संकल्पित, शासकीय वाहन चालकों का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। उन्हें स्वयं के परिवार के प्रति तथा समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।