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लैंगिक उत्पीड़न के लिए जागरुक करने हुई कार्यशाला, शार्ट फिल्म से दी जानकारी

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सुकमा। कार्यक्षेत्र पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) पर विषय पर विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र सुकमा में कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमिला सिंह संरक्षण अधिकारी के द्वारा अधिनियम 2013 की जानकारी दी गई।

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डालिमा गैर, केन्द्र प्रशासक,सखी वन स्टॉप सेन्टर के द्वारा उक्त जानकारी दी गई। पुलिस विभाग के द्वारा अभिव्यक्ति के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जिसमें महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न पर लगने वाले धाराओं को विस्तार से बताया गया।

साथ ही सखी सेंटर द्वारा अनैतिक व्यवहार से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे प्रदाय की जाने वाली चिकियसकीय सहायता, परामर्श, पुलिस सहायता, विधिक सहायता, आश्रय आदि के संबंध में भी बताया गया। कार्यक्रम में एकीकृत बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंध में शार्ट फ़िल्म कोमल दिखा कर जानकारी दी गई। (दत्तक ग्रहण) गोद लिए जाने की वैधानिक कार्यवाही के बारे में बताया गया।

इसके अतिरिक्त बाल श्रम, अपशिष्ट संग्राहक,भिक्षावृति, स्ट्रीट सिचुएशन में निवासरत बालक बालिकाओ के चिन्हांकन हेतु सहयोग प्रदाय किये जाने के लिए अपील की गईं। कार्यशाला में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाली सुविधा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमे आश्रय रहित बच्चो के लिए राज्य और केंद्र द्वारा बाल गृह की व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया।

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इस कार्यशाला में एसडीएम सुकमा प्रीति दुर्गम, शीतल कवासी अध्यक्ष दंतेश्वरी महिला संगठन, बिस्मिता पाटले ज़िला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुकमा सहित जिले के सभी शासकीय व अशासकीय विभागों में गठित की गई आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों एवं स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण तथा अन्य उपस्थित रहे।