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लखीमपुर खीरी मामला : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को

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दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत के खिलाफ याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में CJI ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करने को कहेंगे।

याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने बताया लखीमपुर खीरी मामले के एक गवाह पर गुरुवार रात को हमला हुआ है। इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी, लेकिन इसे लिस्ट नहीं किया गया।

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4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित करे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब्त कर लिया है। दरअसल CJI एनवी रमना की बेंच को प्रशांत भूषण ने बताया था कि मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत मिलने के बाद अन्य आरोपी भी हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसे में इसे रोका जाना चाहिए। दरअसल, किसानों के पीड़ित परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने को चुनौती दी है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई है। कार से कुचले गए मृतक किसानों के परिवार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।