spot_img

Breaking : निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट से झटका, ज़मानत याचिका खारिज

HomeCHHATTISGARHBILASPURBreaking : निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट से झटका, ज़मानत याचिका...

बिलासपुर। निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिंह की अंतरिम जमानत याचिका को आज ख़ारिज कर दिया है।

भैयाजी ये भी देखें : बड़ी ख़बर : 10वीं 12वीं के छात्रों को राहत, असाइनमेंट जमा…

जीपी सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि “ये पूरा मामला राजनैतिक षड्यंत्र है। उनके वकील ने इस दौरान कहा कि उन्हें फ़साने के लिए ये पूरा मामला राचा गया है।” वहीं केस डायरी को लेकर भी उनके वकील ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। सभी बातों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ADG जीपी सिंह की याचिका खारिज की गई।

दरअसल जीपी सिंह के अधिवक्ता ने रायपुर की अदालत से जमानत ख़ारीज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिये याचिका दाखिल की थी। रेगुलर बेल के साथ ही अंतरिम बेल की भी मांग की गई थी। आज जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद याचिका को खारिज किया गया।

गौरतलब है कि जीपी सिंह की गिरफ्तारी हरियाणा के गुरुग्राम से 11 जनवरी को हुई थी। उन्हें एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रायपुर कोर्ट में पहली बार 12 जनवरी को जीपी को पेश किया गया था, सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को दो दिन की रिमांड दी थी।

भैयाजी ये भी देखें : इलाज कराने घर पहुंचे CAF के 22वीं बटालियन के जवान की…

इसके बाद दो दिन की रिमांड पूरी होने पर 14 जनवरी को फिर पेश किया गया था, इस दिन कोर्ट ने चार दिन और रिमांड दी थी। रिमांड पूरी होने पर मंगलवार को फिर जीपी सिंह को रायपुर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया जहाँ से उन्हें अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। तब से जीपी जेल में है।