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छत्तीसगढ़ में बदले होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज के नियम, ज़ारी हुए नए दिशा-निर्देश

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रायपुर। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे कोरोना संक्रमितों के डिस्चार्ज के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने इस बारे में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को परिपत्र जारी किया है।

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संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी सीएमएचओ को भेजे परिपत्र में कहा है कि कोविड-19 के लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले ऐसे मरीज जिनका इलाज एवं स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन में की जा रही है,

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उन्हें पॉजिटिव पाए जाने की तिथि से कम से कम सात दिनों में, यदि उन्हें अंतिम तीन दिनों (पांचवें, छटवें और सातवें दिन) में बुखार नहीं हो, तो होम आइसोलेशन से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज के पहले कोरोना जांच की जरूरत नहीं है।