कोरबा। आयुष्मान कार्ड से गरीब मरीजों के ईलाज में अनियमितता बरतने पर शहर के कोसाबाड़ी स्थित गीतादेवी मेमोरियल अस्पताल (Gitadevi Memorial Hospital) से कार्ड से ईलाज की सुविधा तीन माह के लिए निलंबित कर दी गई है।
इसके साथ ही राज्य नोडल एजेंसी ने अस्पताल पर दो लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.बी. बोडे ने निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गीतादेवी मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन द्वारा अब मरीजों के ईलाज में व्यय राशि आयुष्मान कार्ड से नहीं ली जा सकेगी।
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आपको बता दे कि गीतादेवी मेमोरियल अस्पताल (Gitadevi Memorial Hospital) को गरीब मरीजों को ईलाज की बेहतर सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना-डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पंजीकृत किया गया था। कोसाबाडी स्थित इस अस्पताल द्वारा मरीजों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से डॉ. खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा देना बताकर भर्ती किया जाता था।
लंबे समय से मिल रही थी शिकायत
डॉ. बोडे ने बताया कि गीता देवी मेमोरियल अस्पताल (Gitadevi Memorial Hospital) के विरूद्ध मरीजों को भर्ती करने के बाद आयुष्मान कार्ड से निर्धारित पैकेज से अधिक राशि लेने, ईलाज के दौरान परिजनों से दवाईयों की नगदी खरीदी कराने, पैथॉलॉजी जांच, इम्प्लांट आदि के लिए भी अतिरिक्त नकद राशि लेने की शिकायतें लंबे समय से मिल रहीं थीं। मरीजों के भर्ती होने के बाद ईलाज के लिए नकद राशि लेने की भी शिकायतें सीएमएचओ कार्यालय को मिली थीं। इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ कार्यालय ने गहन जांच कराई थी और जांच के दौरान सभी शिकायतें सही पाई गई थी।