रायपुर। प्रदेशभर में मनाए जाने वाले नए साल के जश्न (New Year Party) पर इस बरस भी कोरोना का काला साया मंडरा रहा है। देशभर में कोविड-19 के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसका खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सूबे के सामान्य प्रशासन विभाग ने नए साल के जश्न के लिए आदेश ज़ारी किए है।
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विभाग ने ज़ारी आदेश में कहा है कि “छत्तीसगढ़ द्वारा कोविड-19 एवं नये वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों तथा नव वर्ष (New Year Party) के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में नये निर्देश ज़ारी किए जा रहे है। निर्देश के अनुसार अब धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों, नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी।”
New Year Party : डीजे पर संशय की स्थिति
इधर नए साल के जश्न में डीजे और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर अब भी संशय बरकरार है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रतिबंधित समय रात्रि के दौरान तेज आवाज से डी जे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
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इसी कड़ी में महज़ 10 दिन पहले ही थाना पुरानी बस्ती के अंतर्गत एक शादी समारोह में रात 10:30 बजे डीजे बजते पाए जाने पर उसकी जप्ती तथा संचालक के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। ऐसे में नए साल के जश्न में डीजे समेत सनी ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती।