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महिलाओं के खिलाफ अपराध में पुलिस कार्रवाई अनिवार्य, MHA ने जारी किए निर्देश

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नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ अपराध में पुलिसब कार्रवाई का फरमान आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुनाया है। इसके लिए बकायदा गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए है। जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस और अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल के अपराधों पर संज्ञान लेकर ये निर्देश दिए गए है।

ज़ारी निर्देश के मुताबिक़ सभी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में प्राथमिकी (FIR) को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के साथ पुलिस कार्रवाई भी अनिवार्य कर दी गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर पुलिस से पूछताछ की जाएगी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ज़ारी निर्देशों में ये भी कहा गया है कि “यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश जारी कर सकते हैं।”

यौन अपराधों की हो निगरानी
गृह मंत्रालय से ज़ारी आदेश के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पर मामलों की निगरानी करें। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून में आवश्यकतानुसार समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र पर उचित कार्रवाई की जाए।