रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) रायपुर ने नगरपालिकाओं में 20 दिसम्बर को मतदान तथा 23 दिसम्बर को मतगणना नियत की है।
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संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के पूर्व अर्थात् 18 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 20 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन 23 दिसम्बर को सम्पूर्ण दिन शराब दुकानें बंद रखी जाएगी। इ स अवधि (Chhattisgarh State Election Commission) के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से कार्यवाही (Chhattisgarh State Election Commission) की जाएगी।
सख्ती बरतने का निर्देश
निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों को मॉनीटरिंग करने और सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया है। अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिलने पर साक्ष्य जुटाने और उसके बाद नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की बात कही है। आबकारी और पुलिस टीम को मॉनीटरिंग करने और सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने की बात विभागीय अधिकारियों ने बोली है। आपको बता दे कि चुनाव के मद्देनजर हर मुद्दे पर चुनाव आयोग की बारीक नजर है। सूचना के साथ साक्ष्य देने पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन आयोग के अधिकारियों ने दिया है।