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केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद,आवंटन,वितरण और बिक्री नियम में किया संशोधन

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नई दिल्ली। मोटे अनाज की खरीद को दिनांक 21.03.2014/26.12.2014 के दिशा-निर्देशों द्वारा मोटे अनाज की खरीद,आवंटन,वितरण और बिक्री को विनियमित किया गया था। इन दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों को केंद्रीय पूल के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मोटा अनाज खरीदने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत खरीद योजना को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी थी। इसकी खरीद अवधि समाप्त होने के3 महीने के भीतर अनाज की पूरी मात्रा वितरित की जानी थी।

इन दिशा-निर्देशों ने राज्यों द्वारा मोटे अनाज की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को पूरा किया है। यह पिछले 3 वर्षों के दौरान मोटे अनाज की खरीद में बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में पाया गया। हालांकि,यह देखा गया कि कुछ राज्य सरकारों को मोटे अनाज की वितरण अवधि को लेकर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था,जो कि खरीद और वितरण गतिविधि प्रत्येक के लिए 3 महीने थी, चाहे इसके भंडारण और उपयोग होने की अवधि कुछ भी हो।

कुछ राज्यों को मोटे अनाज की खरीद/वितरण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने और केंद्रीय पूल के तहत मोटे अनाज की खरीद बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

हितधारकों के साथ हुई बातचीत के आधार परभारत सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री के लिए दिनांक 21.03.2014/26.12.2014 के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।