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स्व सहायता समूहों को हाईकोर्ट से निराशा, फैसले पर रोक नहीं, 12 जनवरी को सुनवाई

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बिलासपुर। महिला स्व सहायता समूहों को हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। समूहों ने रेडी टू ईट फूड निर्माण व वितरण का कार्य एक फरवरी 2022 से स्थानीय महिला स्व सहायता समूह के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित यूनिट से किया जाना है।

इस फैसले को चुनौती देते हुए विभिन्‍न महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा अलग-अलग रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। तथा राज्य शासन के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए अपास्त करने की मांग की गई थी।

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प्रकरण में संपूर्ण सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने आज यह व्यवस्था दी है कि चूंकि राज्य शासन इस योजना को 04.02.2022 से लागू करेगा तब तक किसी भी स्व सहायता समूह को राज्य शासन बाहर नहीं कर रही है और उन्हें तब तक कार्य करने की अनुमति शासन के निर्देशानुसार प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही यदि शासन चाहे तो राज्य शासन एवं स्व सहायता समूहों के बीच जो अनुबंध हुए है, उन्हें अनुबंधो की शर्तों अनुसार ही उसे समाप्त कर सकता है, एतद्‌ द्वारा राज्य सरकार के उक्त निर्णय पर माननीय न्यायालय ने किसी भी प्रकार से रोक नही लगाया है।

अतः राज्य सरकार अब स्वतंत्र है कि अपनी कार्यवाही, आदेश दिनांक 26..202। के अनुसार कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से महाधिकता सतीश चन्द्र वर्मा ने माननीय न्यायालय को यह अवगत कराया है कि महिला समूहों को जो उनका मूल कार्य है जिसमें रेडी दू ईट फूड को गरम पकाना, बच्चों को वितरीत करना, ट्रांसपोर्ट करना अर्थात जो मूल कार्य है वह करने की अनुमति राज्य सरकार पूर्व में ही दे चुका है और उनके हितों की रक्षा राज्य सरकार कर रही है।

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अतएव उपरोक्त तारतम्य में किस भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता महिला स्व सहायता समूह के लोगों के पक्ष में देने की आवश्यकता नही है। उपरोकतानुसार मामले को राज्य शासन के जवाब के बाद दिनांक 12.01.2022 को सुनवाई के लिए तय किया गया है।