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भालू का शिकार कर टुकड़े टुकड़े किए, छत में छिपाया…चार आरोपी गिरफ़्तार

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महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन्यप्राणी भालू शिकार मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त सामग्री एवम भालू के कुछ अंग जप्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

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वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक खेमराज द्वारा घटना की उक्त जानकारी वन अमले को दी गई।इसके बाद उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा विकास चन्द्राकर के नेतृत्व में वन अमले ने घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन की।

आरोपियों द्वारा कोमाखान परिवृत्त, भलेसर परिसर के वन कक्ष क्रमांक 110 में वन्यप्राणी भालू उम्र 5 वर्ष का विद्युत करंट लगाकर शिकार किया था।मृत भालू के अंग-भंग कर उसके अंग को अपने साथ ले गये थे। मृत भालू के बाकी शरीर को घटना स्थल पर ही झाड़ियों में छिपा दिया गया था।

छानबीन के आधार पर उक्त चार आरोपियों के नाम सामने आये। जिसमें वन अमले ने बंशी बरिहा, सोनसिंग बरिहा, जेठू बरिहा, एवं नामदेव बरिहा से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने वन्यप्राणी भालू का शिकार किया जाना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना स्थल के समीप ही शिकार में प्रयुक्त विद्युत तार, जी.आई. तार, प्लास्टिक पाईप, लकड़ी का खूंटा जब्त किया गया।

घर की छत पर था भालू का टुकड़ा

इसके साथ ही आरोपी बंशी बरिहा के घर की छत से वन्यप्राणी भालू के अंग, शिकार में प्रयुक्त औजार भी जब्त किया गया। मृत वन्यप्राणी भालू का पशु चिकित्सक दल के द्वारा पोष्ट मार्टम करने के पश्चात वनण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया।

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उक्त चारो आरोपियों को वन्यप्राणी भालू के शिकार किये जाने के अपराध में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 (1) 44, 49, 50, 51, 52 एवं 57 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13406/21 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में मुष्ताक अली उप वनक्षेत्रपाल, भरतलाल साहू वनपाल, मोतीलाल साहू वनपाल, कोकिलकांत दिनकर वनरक्षक, लोकेन्द्र आवड़े वनरक्षक, शनि ठाकुर वनरक्षक, रमिज खान सुरक्षा श्रमिक शामिल थे।