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नपा उप निर्वाचन शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने धारा 144 लागू

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर ने नगर पालिका उप निर्वाचन के लिए 24 नवम्बर को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले (BILASPUR NEWS) की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 29 संजय गांधी नगर बिलासपुर में लोक-परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रकिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबन्धात्मक उपाय आवश्यक है।

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जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर (BILASPUR NEWS) के आदेशानुसार बिलासपुर जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 29, संजय गांधी नगर, बिलासपुर की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।

आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में, संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक के रूप से सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित (BILASPUR NEWS) किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रकिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए पैरा एक में वर्णित जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 29, संजय गांधी नगर, बिलासपुर की सीमा में प्रभावशील रहेगा।