धमतरी। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल्स आदि में प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाली खबरों पर निगाह रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग समिति (DHAMTARI NEWS) गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों पर निगरानी की जा रही है।
505 के तहत कार्रवाई की जाएगी
इस संबंध में समिति की बैठक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऋषिकेश तिवारी (DHAMTARI NEWS) की अध्यक्षता में आहूत की गई। जिसमें विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मॉनीटरिंग को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों और भ्रांतियों के चलते कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। जिसके कारण लॉ एण्ड ऑर्डर जैसी स्थिति हो जाती है। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति आदि परिचालित करने या कराए जाने पर आईपीसी की धारा 505 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त धारा (DHAMTARI NEWS) के तहत दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का कारावास या आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है। यह अपराध गैरजमानती और संज्ञेय है। इसके अलावा आईटी एक्ट 66, 67 और सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दोषियों पर आगे की कार्रवाई के लिए सीआरपीसी की धारा 107-116 के तहत की जाती है। बैठक में यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के लिए एक उपसमिति भी गठित की गई है, जिसके सदस्यों द्वारा सभी प्रकार के मीडिया कन्टेंट पर निगाह रखी जा रही है।