रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की एकमुश्त कर-निपटान योजना के तहत बस और तर्क मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।
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इसके तहत 01 अप्रेल 2013 से 31 दिसंबर 18 तक का टैक्स बकाया है, तो बकाया कर की राशि बिना पेनाल्टी केवल मोटरयान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर आप बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं।
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इसके लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने “एकमुश्त कर-निपटान” लागू की है। इस योजना की अवधि 01 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के बाद बकाया कर की राशि ब्याज-पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। विभाग ने टैक्स डिफाल्टर होने से बचने और एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की अपील भी की है।