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जेल के अंदर ही रहेगा “आर्यन” नहीं मिली स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से जमानत

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मुंबई। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में सुनवाई करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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कोर्ट ने चर्चित ड्रग्स मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान समेत अन्य दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। 14 अक्टूबर को अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने अदालत में कहा था कि आर्यन खान ड्रग्स लेने का आदी है और वह कई ड्रग्स पेडलर के साथ भी संपर्क में रहा है।

गौरतलब है कि मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स की खरीद और उपभोग में शामिल रहने की बात NCB की तरफ से पुख्ता सबूतों के आधार पर लगातार कही जा रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में यह दावा किया था।

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मामलें की पिछली सुनवाई के दौरान NCB का पक्ष रख रहे ASG जनरल अनिल सिंह ने दावा किया था कि आर्यन खान बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। एएसजी ने कहा कि आर्यन खान ने कबूल किया है कि वो बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान न सिर्फ अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स हासिल करता था बल्कि उसे बांटता भी था। इसी वजह से आर्यन और अरबाज दोनों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 यानि साजिश को जोड़ा गया है।