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चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने अब कोर्ट की शरण में पहुंची सरकार

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नैनीताल। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा (CHARDHAM YATRA) पर लगी रोक को हटाने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय से निर्देश नहीं मिलने तक वह यात्रा पर लगा प्रतिबंध नहीं हटा सकते।

यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। आपको बता दे कि इससे पहले, चारधाम यात्रा (CHARDHAM YATRA)  में पडऩे वाले जिलों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और कोविड महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी।

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अगली सुनवाई तक रोक विस्तारित

चिकित्सको और कर्मियों की कमी तथा महामारी को देखते हुए अगली सुनवाई पर इस रोक को विस्तारित कर दिया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध छह जुलाई को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी।

हालांकि, यह मामला अभी लंबित है। इसी बीच, महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वमाज़् की खंडपीठ के सामने पेश हुए और मौखिक रूप से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा (CHARDHAM YATRA) से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, उच्च न्यायालय रोक हटाने पर विचार नहीं कर सकता।