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डीजीपी की नियुक्ति के मामलें में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

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दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंची है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि यूपीएससी के पास न तो अधिकार क्षेत्र है और न ही उसमें किसी राज्य के डीजीपी पर विचार करने और नियुक्त करने की विशेषज्ञता है।

दरअसल, प. बंगाल में 1986-बैच के एक आईपीएस अधिकारी को राज्य के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नामित किया गया है। नए डीजीपी के चयन को लेकर राज्य और यूपीएससी के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में कार्यवाहक डीजीपी नामित होने के एक दिन बाद ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंची है।

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राज्य की सूची में निकाली गईं खामियां

ममता सरकार के मुताबिक, यूपीएससी ने पद के लिए सुझाए गए नामों की बंगाल सरकार की सूची में कई खामियां निकाल दी हैं। यह भारतीय संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं है। सरकार ने कोर्ट (Supreme court)में दायर अपनी याचिका में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में समन्वय से काम करती हैं, लेकिन उसी समय वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं।