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बिजली की दरो में 6 प्रतिशत की वृद्धि, 5 हजार से अधिक बिल आया तो चुकाना होगा ऑनलाइन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission) ने बिजली की औसत दरों में छह प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें 1 अगस्त से लागू हो गई हैं। बिजली दर बढ़ाने की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने की है।

आयोग (Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission) के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग ने औसत दर 6.41 निर्धारित की है। पिछले साल ये दर 5. 93 प्रति यूनिट थी, जो पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी है।

तीन सालों से वृद्धि नहीं

चेयरमैन (Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission) हेमंत वर्मा ने कहा कि पिछले तीन सालों से कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 2018-19 में राजस्व प्राप्ति अनुमान से अधिक था। इसलिये वृद्धि नहीं हुई थी। इसके बाद राजस्व प्राप्ति में कमी आई थी। तीन वर्ष से बढ़ोत्तरी नहीं होने की वजह से 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। घरेलू दरों में मामूली वृद्धि के साथ टैरिफ का पुर्नसंरचना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के गौठानों को भी घरेलू दरों की सीमा में रखा गया है। पांच हज़ार से अधिक बिल का भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर छूट दिया जाएगा। इससे अधिक बिल आने पर भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य किया गया है।