रायपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निम्न तबके के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिल सके, इसलिए स्कूल शिक्षा संचालनालय ने शनिवार को निर्देश जारी किया है।
संचालनालय से जारी निर्देश के अनुसार आरटीई के तहत आवेदन निजी स्कूल 4 अगस्त तक ले सकेंगे। 6 अगस्त को आरटीई की पहली लॉटरी निकलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया, कि संचालनालय से यह लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी निकलने के बाद 15 अगस्त तक पहले चरण की लॉटरी की प्रवेश प्रक्रिया होगी।
16 अगस्त से आवेदक दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते है। यह आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त तक चलेगी। 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच आरटीई की दूसरी लॉटरी निकाली जाएगी। इस लॉटरी में चयनित छात्र 11 सितंबर तक निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे।