रायपुर। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन Tocilizumab की कालाबाजारी न हो इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।
कोरोना के ईलाज़ में लगने वाले ये इंजेक्शन अब अस्पताल या फिर डॉक्टर को सीधे तौर पर दिए जाएंगे। इसके लिए रायपुर जिला चिकित्सा अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिए है।
कोरोना का इलाज कर रहे तमाम निजी अस्पताल और कोविड़ सेंटर में इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें मरीज़ के नाम, उम्र समेत तमाम मेडिकल रिपोर्ट भी डॉक्टरों को देना होगा, साथ ही साथ इंजेक्शन लगाने की वजह का भी स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
रायपुर की सीएमएचओ डॉ मीरा बघेल के मुताबिक कोविड-19 गंभीर मरीजों को Tocilizumab इंजेक्शन की आवश्यकता के संबंध में सख्त निर्देश दिया गया है कि उपचार करने वाले चिकित्सक स्वयं के लेटर हेड में
जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एवं स्टाम्प अंकित हो, मरीज की जानकारी सहित नोडल अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन के मोबाइल में वाट्सअप करें। जिसका परीक्षण कर इंजेक्शन प्रदान किया जावेगा।
Tocilizumab देखे आदेश…