रायपुर। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल तक कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मचे बवाल के बीच अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। सरकार के द्वारा किए गए इस वैक्सिनेशन में आरक्षण को चुनौती देते हुए ये इंटरवेंशन एप्लिकेशन लगाई गई है।
कोरोना के लिए तमाम मुद्दों पर दायर जनहित याचिका में ये आवेदन दाखिल किया गया है। इस आवेदन को स्वीकार करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट 04 मई को इस मसले पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है।
इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन की जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनुमेश श्रीवास्तव ने कहा कि ” छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना वैक्सिनेशन के तीसरे चरण जिसमे 18 से 44 वर्ष की आबादी का टीकाकरण किया जाना है।
इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आर्थिकतौर पर आरक्षण किया गया है। जिसमें सबसे पहले अंत्योदय कार्ड धारी, फिर BPL उसके बाद APL कार्ड धारियों का टीकाकरण किया जाएगा।
सरकार ने इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 “राइट टू इक्वालिटी” का उल्लंघन किया है। जिसके खिलाफ रायपुर के मोहित सिंघानिया ने ये आवेदन दाख़िल किया है।”
अधिवक्ता श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट ने भी इस मामलें को गंभीरता से लेते हुए आवेदन को स्वीकार कर सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुक़र्रर की है।”