कोण्डागांव। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विगत दिनों जिले के समस्त अधिकारियों से नवीन रणनीति पर चर्चा उपरांत नवीन दिशा-निर्देश जारी किये है, जिसके अनुसार जिले के समस्त कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा जनदर्शन कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। किसी भी आम नागरिक को अपनी समस्या के संबंध में आवेदन देने के लिए जिला कार्यालय के सामने पृथक से आवेदन लेने की व्यवस्था की जावेगी एवं जिले में किसी भी प्रकार की कोई भी शासकीय बैठक नहीं होगी, सभी प्रकार की बैठकें विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। जिले में सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाॅ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
जिले में सभी सार्वजनिक स्थान जैसे गार्डन, पार्क, बंधा तालाब, खेलकूद मैदान, मनोरंजन स्थान, जिम एवं योग संस्थान आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले की सीमाओं से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच कर वाहन में सवार यात्रियों का कोरोना टेस्ट करने के उपरांत ही वाहन गंतव्य स्थान के लिए रवाना होगी। वाहनों में सवार यात्रियों के पास तीन दिन पूर्व कराई गई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होने पर उनकी जांच नहीं की जावेगी। साप्ताहिक हाट-बाजारों में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को कोरोना टेस्ट करवाना आवश्यक होगा, कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही दुकान लगाने की अनुमति दी जावेगी। तीन दिन पूर्व कराई गई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होने पर उनकी जांच नहीं की जावेगी।
प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोरोना मरीजों के लिए 50-50 बिस्तर सर्व सुविधायुक्त बेड की व्यवस्था की जावेगी साथ ही वन विभाग के उप वनमंडलाधिकारियों को कोरोना मरीजों के कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के कार्य के लिए नोडल नियुक्त किया गया है। व्यापारियों के परिवार के किसी भी सदस्य (जो उनके साथ निवासरत है) कोरोना पाॅजीटीव आने पर व्यवसायी को अपना व्यवसाय बंद रखना होगा। किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति प्राप्त होने पर उतने ही सदस्य मान्य होंगे जिनकी अनुमति प्राप्त है, कार्यक्रम में अधिक सदस्य पाये जाने पर उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जावेगी। किसी भी परिवार के सदस्य का कोरोना पाॅजीटीव पाये जाने पर उक्त परिवार होम आइसोलेशन में रहना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।