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बड़ी खबर : बिलासपुर में 14 से 21 अप्रैल तक रहेगा टोटल LOCKDOWN, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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बिलासपुर। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर जिले में भी लॉकडाउन का आदेश जारी हो गया है। जिला कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने आदेश में कहा है कि 14 अप्रैल को सुबह 6:00 से 21 अप्रैल की रात 12:00 बजे तक पूरे इलाके को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है।

इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्ण तहसील रहेंगी।इस दौरान सभी तरह के दफ़्तर बंद रहेंगे और जि़ले में शराब दुकानें भी नहीं ख़ुलेंगी। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी हो गया है।

उन्होंने आदेश में कहा है कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बिलासपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
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