spot_img

बड़ी खबर: आज ही निपटा लें सरे काम… बैंक और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, जानें किन्हे मिलेगी पेट्रोल… कलेक्टर ने जारी की गाइडलाईन…

HomeCHHATTISGARHबड़ी खबर: आज ही निपटा लें सरे काम... बैंक और सरकारी दफ्तर...

छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रकरिया सहिता. वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30. 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट. 1967 यथासशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 214/ अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू/ 2021 रायपुर, दिनांक 24.03.2021 सहपठित आदेश क्रमाक 220 दिनांक 25.03.2021, स्पष्टीकरण क्रमांक 235 दिनांक 27.03.2021. आदेश कमांक 242/एस डब्ल्यू/2021 दिनांक 30032021 तथा आदेश कमाक 281/ एस डब्ल्यू/2021 दिनांक 03.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ एस भारती दासन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, द्वारा जिला रायपुर में आदेश प्रसारित किया है .

देखें आदेश :