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UPI ट्रांजक्शन हो गया फेल तो बैंक देगा 100 रुपये का हर्जाना, ऐसे करे शिकायत

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नए वित्त वर्ष के पहले दिन देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद थे. बैंक बंद होने की वजह लेनदेन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गया. इस दौरान NEFT, IMPS और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से कटे पैसे तय समय वापस नहीं आए, तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपए का हर्जाना देगा.

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2019 में फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था. इसके तहत पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है.

समयसीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल न होने पर बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. सर्कुलर के मुताबिक, समयसीमा खत्म होने के बाद 100 रुपए रोज के हिसाब से मुआवजा देना होगा.

सर्कुलर के मुताबिक, अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता और ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है, तो ऑटो-रिवर्सल ट्रांजैक्शन की तारीख से T+1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए.

यहां करें शिकायत

अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप इसकी शिकायत सर्विस प्रोवाइडर से कर सकते हैं. आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा. रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें. प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा. अगर शिकायत करने बावजूद बैंक से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2019 के ओम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायत कर सकते हैं.