कांकेर। जिले में खाद्य विभाग (Food department) की टीम ने खाद्य सामग्री की जाँच करने के लिए छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी डेट के कोल्ड्रिंक्स बरामद किए गए है।
वहीँ आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों में घरेलु गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते पाया गया है। जिन्हे जप्त कर विभाग ने चलानी कार्यवाही की गई है। कांकेर कलेक्टर चन्दन कुमार के निर्देशानुसार ये कार्यवाही की गई है।
भैयाजी ये भी देखे : Corona vaccine : वैक्सीन चोरी होने की खबर ग़लत, CMHO ने…
शनिवार को खाद्य विभाग (Food department), खाद्य सुरक्षा विभाग, विधिक माप विज्ञान (नाप तौल) एवं नगर पंचायत चारामा के संयुक्त टीम द्वारा चारामा में संचालित भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, जलेबी भंडार, चाय स्टोर, चिकन एवं मुर्गा कटिंग सेंटर इत्यादि की आकस्मिक जांच कर कार्यवाही की गई।
कलेक्टर श्री चन्दन कुमार के निर्देशानुसार अधिकारियों के टीम द्वारा जिले में लगातार खाद्य सामाग्री से संबंधित दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। चारामा में संचालित भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, चिकन एवं मुर्गा कटिंग सेंटर इत्यादि की आकस्मिक जांच कर कार्यवाही की गई। pic.twitter.com/ZSu4tcN3Sn
— Kanker (@KankerDistrict) March 6, 2021
खाद्य अधिकारी टी.आर. ठाकुर ने बताया कि आकस्मिक जांच के दौरान खाद्य विभाग के द्वारा 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने के कारण कुल 10 सिलेण्डर जिसमें 08 एच.पी. कंपनी एवं 02 इण्डेन कम्पनी का है। जिसे जप्त कर मेसर्स पूजा गैस एजेंसी चारामा को 08 सिलेण्डर व अन्य सामग्री एवं मेसर्स बजरंग इण्डेन गैस एजेंसी कांकेर को 02 सिलेण्डर एवं अन्य सामग्री सुपुर्द में दिया गया है।
Food department ने जप्त की एक्पायरी डेट की कोल्ड्रिंक्स
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राजा भोजनालय बस स्टैण्ड चारामा से जांच के दौरान पाये गये 08 बोतल फेन्टा 1.25 लीटर (सवा लीटर), 14 बोतल स्प्राईट 01 लीटर, 22 बोतल थमसप 750 एम.एल. (पौन लीटर) औसान तिथि खत्म होने के कारण जप्ती की कार्यवाही की गई।
विभिन्न दुकानों में ठोका गया चालान
नगर पंचायत चारामा में विभिन्न दुकानों में दबिश के बाद कुल 3 हजार 800 रूपये का चालान काटा गया। जांच के दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालकों को मटन विक्रय के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने के निर्देश भी दिए गए है।
भैयाजी ये भी देखे : छत्तीसगढ़ के इस जिले के निजी अस्पतालों में भी बन रहे…
साथ ही साथ 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं करने तथा तौल हेतु सत्यापित उपकरणों का उपयोग किये जाने के साथ-साथ साफ-सफाई का विशेष पालन करने के निर्देश दिये गये।