कवर्धा। कवर्धा जिले में एक नाबालिग की शादी (Child Marriage) समय रहते जिला प्रशासन ने रुकवा दी है। इस शादी में हैरानी की बात ये थी की लड़के की उम्र 17 साल और लड़की की उम्र 19 साल की थी।
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यानी शादी में लड़की लड़के से बड़ी थी। हालाँकि क़ानून लड़का ही शादी की उम्र तक नहीं पहुंचा है। लिहाज़ा शादी तत्काल रुकवा कर परिजनों को समझाइश दी गई।ये पूरा मामला कवर्धा जिले के ग्राम समनापुर का है, जहाँ बाल विवाह होने की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली थी।
सूचना पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पुलिस विभाग, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष, सदस्य, सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन कोटवार की टीम के साथ संयुक्त रूप विवाह स्थल पहुंचे।
जहाँ उन्होंने बालक के घर जाकर बालक का शैक्षणिक अंकसूची का परीक्षण किया गया। अंकसूची के मुताबिक लड़के की उम्र 17 वर्ष 11 माह है, जो विवाह योग्य उम्र से कम है।
वहीं इस लड़के की शादी ग्राम अमलीडीह की एक युवती के साथ तय हुई थी। टीम ने जब वहां दस्तक़ दी तो हड़कंप मच गया। युवती की शैक्षणिक अंकसूची के मुताबिक उसकी उम्र 19 वर्ष 02 माह होना पाया गया, जो विवाह योग्य उम्र हो चुकी है।
Child Marriage रोकने की हुई घोषणा
इस मामलें में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दोनों परिवार को दी गई। जिसमें 21 वर्ष कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है।
कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है, को 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोना से दण्डित किया जा सकता है।
काफी समझाइस देने के बाद नाबालिग बालक एवं परिवारजनो ने शादी रोकने सहमति दी, जिस पर बाल विवाह रोकथम दल ने विवाह स्थल पर पंचनामा एवं घोषणा पत्र तैयार कर बाल विवाह रूकवाया।
इस टीम ने रोकी शादी
बाल विवाह (Child Marriage) रोकथाम के दौरान स्मिता सिंह, पर्यवेक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई से अविनाश सिंह ठाकुर, परामर्षदाता, विनय जंघेल, आउटरिच वर्कर पुलिस विभाग से प्रधान आरक्षक मनोज तिवारी उपस्थित थे।
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संदीप शुक्ला ग्राम पंचायत सरपंच एवं अध्यक्ष बाल संरक्षण समिति, आंगनबाडी कार्यकर्ता उपसरपंच ग्राम के पंच ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्य एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे।