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अवैध रूप से बसे रोहिंग्या को वापस भेजने गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश

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बजट सत्र के दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सवाल पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से आए रोहिंग्या जिसके के पास मुनासिब कागजात नहीं है उन्हें वापस भेजने के नियम है.

इन्हीं नियमों के तहत साल 2014 और साल 2019 में सभी राज्यों को रोहिंग्या को वापस भेजने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं.

बताया गया कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को वापस भेजने का आदेश निर्वासन प्रत्यर्पण नियम के तहत दिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि इनके पास कोई भी वैध कागजात नहीं है इसलिए स्पष्ट रूप से अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है.