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रायपुर : सौतेले पिता ने पुत्री के साथ किया दुष्कर्म

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रायपुर: पुत्री के साथ उसके सौतेले पिता शम्भू बिना ने किया था दुष्कर्म जिसकी रिपोर्ट खमतराई थाना में प्रार्थी ने दर्ज़ कराई थी।

10 दिन के अंदर खमतराई थाना की संयुक्त टीम ने आरोपी की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर फास्ट ट्रेक कोर्ट जिला रायपुर में पेश किया गया न्यायालय में न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाते हुए ₹70000 जुर्माना की भी सजा सुनाई है।

गिरफ्तार अपराधी शंभू बीना पिता जंगलू बिन उम्र 47 वर्ष निवासी रावाभाटा अपराध क्रमांक 616/ 2020 धारा 376,376 A,B,376(2), च ढ 4,6 पास्को एक्ट के तहत सजा सुनाकर जेल भेज दिया है।