बिलासपुर/ प्रदेश की राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में एक साथ लाॅक डाउन का निर्णय लिया गया है। 21 सितम्बर की रात 9 बजे से प्रभावशील लाॅक डाउन 28 सितम्बर रात 9 बजे तक रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डाॅ. एस भारतीदासन और बिलासपुर कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ ही कारोबारियों से चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया है और आदेश जारी किया है।
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बता दें कि इस लाॅक डाउन के दौरान केवल चार अति आवश्यक सुविधाओं पर छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसमें दूध, एलपीजी, मेडिकल और पेट्रोल पंप को शामिल किया गया है। बताया गया कि दूध और एलपीजी के लिए भी समय निर्धारित किया गया है, वहीं मेडिकल की सुविधा पूरे समय मिलेगी। तो पेट्रोल पंप की सुविधा केवल उनके लिए होगी, जो लोग आपात सेवाओं में जुटे हुए हैं।रायपुर को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लिहाजा अब राजधानी सहित प्रदेश के लोगों को लाॅक डाउन के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। बिना वजह घर से निकलने वालों के खिलाफ प्रशासन किस सख्ती से पेश आने वाला है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार सब्जी और किराना व्यवसाय को भी आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है।
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बंद रहेंगे किराना और सब्जी-जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार लाॅक डाउन में किराना और सब्जी जैसी आवश्यक सेवाओं को भी बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। यानी बेहद साफ है कि 21 तारीख दोपहर तक सभी आवश्यक वस्तुओं का संधारण लोगों को करना पडे़गा, ताकि पूरे सप्ताहभर काम चलाया जा सके।