बरेली। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले एक छात्र पर उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र ने छात्रा को धर्म परिवर्तन के दबाव बनाया। छात्रा को आरोपी ने तरह-तरह का लालच दिया। छात्रा नहीं मानी तो परिवार के सदस्यों को धमकी भी दी है। लव जिहाद के आरोप में देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
भैयाजी ये भी देखे –BHAIYAJI SPECIAL: विभागीय शिक्षकों की हौसलाफजाई करने सचिव SHUKLA ने लिख…
यह है पूरा मामला
देवरनिया के गांव शरीफ नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव में ही रहने वाले रफीक अहमद का बेटा उवैस अहमद ने पढ़ाई के समय से उनकी लड़की से जान पहचान बना ली थी। पीडि़त ने बताया कि वह अब उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीडि़त के मुताबिक वे कई बार आरोपी से मना किया जा चुका है। फिर भी वह मानने को राजी नहीं है। लगातार दबाव बना रहा है।
लव जिहाद पर होगी 10 साल की कठोर सजा
बता दे कि यूपी पहला राज्य है जंहा लव जिहाद के मामले में कार्रवाई की जा रही है .यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार को विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। आरोपी पर गैर जमानती अपराध का मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को १ वर्ष से ५ वर्ष के बीच की सजा होगी।