कोरिया। जिले में लोकसभा चुनाव को निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 05 मई से 07 मई मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने दिए है।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1951 की धारा 135-ग की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों, होटल, क्लब बार को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात
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5 मई की शाम 5 बजे से 7 मई को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 4 जून को सम्पूर्ण दिवस शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।