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IAS विश्नोई की रिमांड के लिए कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, सूर्यकांत के मां-भाई को नहीं मिली जमानत

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रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत (RAIPUR NEWS) ने निलंबित आइएएस समीर विश्नोई की पुलिस रिमांड की मांग पर शनिवार को छह मार्च के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में कथित लेवी के मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी की मां और भाई को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। जेल में बंद सभी आरोपितों की न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

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जमानत एक अप्रैल तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे सभी आरोपित

मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन मामले में शनिवार को स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं सूर्यकांत तिवारी की मां कैलाश तिवारी और भाई रजनीकांत तिवारी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे स्पेशल जज ने खारिज कर दी। ईडी ने दूसरे चालान में दोनों को आरोपित बनाया था। इसके अलावा ईडी की ओर से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आइएएस समीर विश्नोई से पूछताछ और जांच के संबंध में रिमांड की मांग की गई थी।

शनिवार दोपहर के समय बहस हुई और शाम को स्पेशल जज (RAIPUR NEWS) ने फैसला छह मार्च के लिए सुरक्षित रखने की जानकारी दी। मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद आइएएस विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया आदि की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने सबकी न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।