कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के तहत् कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास की उक्त दूरी तक किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जूलूस, नारेबाजी को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है, जो 31 दिसम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
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इसके साथ ही कलेक्टर डॉ. शुक्ला ने जिले में नगर पंचायत पखांजूर के उप निर्वाचन 2022 हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अपर कलेक्टर अंतागढ़ को अपील प्राधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार पखांजूर को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु अपील प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर कांकेर को सम्पूर्ण कांकेर जिला (अनुभाग पखांजूर को छोड़कर) तथा अपर कलेक्टर अंतागढ़ को सम्पूर्ण पखांजूर अनुभाग के लिए अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर को सम्पूर्ण कांकेर अनुभाग के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार कांकेर को कांकेर तहसील एवं तहसीलदार नरहरपुर को नरहरपुर तहसील के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चारामा को सम्पूर्ण चारामा अनुभाग के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार चारामा को सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र चारामा हेतु सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर को सम्पूर्ण भानुप्रतापपुर अनुभाग के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार दुर्गूकोंदल को तहसील क्षेत्र दुर्गूकोंदल हेतु सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर को सम्पूर्ण पखांजूर अनुभाग के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार पखांजूर को सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र पखांजूर के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।