राजनांदगांव। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सीएल मारकण्डेय ने कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान परिस्थति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व आदेश में संशोधन किया है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ़्यू को समाप्त किया गया है।
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कार्यक्रम स्थलों पर शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।