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बड़ी ख़बर : निलंबित एडीजी जी पी सिंह मामलें में हाईकोर्ट से सरकार को नोटिस ज़ारी

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बिलासपुर। निलंबित एडीजी जी पी सिंह की ज़मानत याचिका के आवेदन पर आज हाईकोर्ट में अंतरिम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज कर जवाब माँगा है। इसके साथ ही साथ मामलें की केस डायरी भी बुलवाई है।

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बिलासपुर हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की अदालत में निलंबित एडीजी जी पी सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले की ज़मानत याचिका आवेदन की अंतरिम सुनवाई हुई।

यहाँ जीपी सिंह की ओर से वक़ील ए व्ही श्रीधर, आशुतोष पांडेय और हिमांशु सिन्हा ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लिखित तर्क के लिए नोटिस जारी करते हुए केस डायरी तलब की है।

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जाने जीपी सिंह के मामलें में अब तक क्या-क्या हुआ

  • 1 जुलाई की सुबह एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह के निवास के अलावा राजनांदगांव-ओडिशा में एक साथ छापा मारा।
  • दो दिन की जांच के बाद उनकी चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ बताई गई।
  • जीपी सिंह (GP SINGH) के खिलाफ रायपुर कोतवाली पुलिस में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया।
  • भिलाई के थाना में सरेंडर नक्सली और युवक से मारपीट के मामलें की दोबारा जांच शुरु की गई।
  • जुलाई के महीने से ही जीपी की लीगल टीम पुलिसिया कार्रवाई को रोकने की दलीलें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे थे। मगर राहत नहीं मिली।
  • जनवरी में उन्हें अब गुरुग्राम से पकड़कर रायपुर पुलिस छत्तीसगढ़ लेकर आई, तब से अब तक पुलिस की कस्टडी में ही जीपी सिंह रह रहे हैं।
  • मंगलवार 18 जनवरी को उन्हें न्यायिक रिमांड पर 14 दिन की जेल भेजने का निर्देश न्यायधीश ने दिया है।