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कोरोना से मौत पर 1437 को दी अनुग्रह राशि, आवेदन नहीं करने वालों को लगा रहे फोन

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रायपुर। शासन के निर्देशानुसार कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवार को 50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि दिया जा रहा है। तहसील रायपुर में आज तक 1437 परिजनों को अनुग्रह राशि दिया जा चुका है।

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साथ ही जिन परिजनों द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है। उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा रहा है एवं फॉर्म जमा करवाया जा रहा है।

परंतु बहुत से व्यक्तियों का मोबाइल नंबर नहीं है या नंबर गलत या अपूर्ण है एवं पता भी अपूर्ण है जिसके कारण उनसे संपर्क करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे व्यक्तियों की सूची तहसील कार्यालय नगर निगम रायपुर एवं सभी ग्राम पंचायतों में चस्पा किया जा रहा है। इसके साथ ही एनआईसी की वेबसाइट में भी अपलोड किया जा रहा है।

पटवारी, तहसील, कलेक्टर दफ्तर में करें संपर्क

ऐसे सभी परिजन जिसके यहाँ कोविड-19 से मृत्यु हुई है, अपने निवास स्थल के हल्का पटवारी अथवा तहसील कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर सकते है। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रारूप हल्का पटवारी एवं तहसील में उपलब्ध है।पूर्व में कुछ परिजनों ने सी.एम.एच.ओ कार्यालय कलेक्टोरेट या अन्य किसी भी स्थान पर अगर अनुग्रह राशि के लिए आवेदन पत्र जमा किया है। तो उसे भी अपील है कि वे अपने फॉर्म तहसील ऑफिस में जमा करें।

कोरोना अनुग्रह राशि के लिए ये लगेंगे दस्तावेज़

अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन, कोविड-19 से मृत्यु होने के संबंध में दस्तावेज रिपोर्ट / फॉर्म 4आदि, आवेदक एवं मृतक का आधार कार्ड,

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खाता क्रमांक के लिए बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, सहमति पत्र और शपथ पूर्वक बयान अन्य किसी प्रकार की जानकारियां सहायता के लिए अपने हल्का पटवारी तहसील में कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर सकते है।